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GST Bill: ऑनलाइन गेम्स पर 28 फीसदी टैक्स की मिली मंजूरी, 2 जीएसटी संशोधन बिल लोकसभा में हुए पास

GST Amendment Bill: वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े दो संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गये हैं. इससे जीएसटी कानूनों में जरूरी बदलाव का रास्ता साफ हो गया है...

GST Bill: ऑनलाइन गेम पर 28 फीसदी टैक्स लगाने की तैयारी अब पूरी होने वाली है. वस्तु एवं सेवा कर में दो बदलावों को लोकसभा से भी मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय कैबिनेट मे पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है.

ये दोनों बिल पास हो गए
संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में दो संशोधन विधेयक पारित किये गये। वे दो विधेयक The Central Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023 और The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023 हैं., इससे ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेस क्लबों पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का रास्ता साफ हो गया है।

इसी हफ्ते कैबिनेट ने मंजूरी दे दी
इससे पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेस क्लबों में दांव पर लगाई गई पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए जीएसटी कानूनों में प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दे दी। इससे पहले, जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह केंद्रीय जीएसटी (SGST) और एकीकृत जीएसटी (IGST) अधिनियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी थी।

जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सीजीएसटी और आईजीएसटी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद दोनों विधेयक संसद में पेश किए गए। जीएसटी परिषद ने 2 अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में कराधान पर स्पष्टता लाने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।

ये बदलाव 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे
जीएसटी अधिनियम के संशोधित प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होंगे। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी के बाद प्रस्तावित संशोधन कानून बन जायेंगे. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा था कि सीजीएसटी और आईजीएसटी संशोधन को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जा सकता है। संसद में मंजूरी के बाद सभी राज्य अपनी-अपनी विधानसभाओं में राज्य जीएसटी अधिनियम में संशोधन पारित करेंगे।

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