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Income Tax Expectations: नौकरी करने वालों को क्या बजट में वित्तमंत्री देंगी तोहफा, Old या New किस टैक्स रिजीम के लिए खुलेगा पिटारा

Income Tax Expectations in Budget: आज देश का बजट पेश किया जाएगा लेकिन उससे पहले सबकी निगाहें इनकम टैक्स (Income Tax) पर हैं कि क्या इस बार वित्त मंत्री के खजाने को कुछ राहत मिलेगी?

Income Tax Expectations: देश का बजट आज पेश किया जाएगा लेकिन उससे पहले सबकी निगाहें इनकम टैक्स (Income Tax) पर हैं कि क्या इस बार वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) को पित्त से कुछ राहत मिलेगी? सरकार ने बजट में नया टैक्स सिस्टम पेश किया था नई कर प्रणाली ने करदाताओं को कर की रियायती दरों की पेशकश की।

कई लोगों के लिए बड़ा सवाल यह था कि कौन सी कर प्रणाली चुनें। आज हम आपको बताएंगे कि क्या पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है या आपको नई टैक्स व्यवस्था चुननी चाहिए। साथ ही जानिए वित्त मंत्री के खजाने से आज कौन सी टैक्स व्यवस्था की सौगातें निकल सकती हैं।

पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई छूट हैं
यदि कोई करदाता नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो वह पुरानी कर व्यवस्था के तहत छूट का लाभ नहीं उठा पाएगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ग्राहकों को एचआरए, एलटीए, 80सी, 80डी समेत कई तरह की छूट मिलती है। फिलहाल सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 2023 में कई टैक्स स्लैब में बदलाव किए थे।

2023 से पहले सिर्फ 5 लाख रुपये तक मे छूट थी
2023 से पहले, नई कर व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को किसी भी कर का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। पिछले साल 2024 में सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी थी. अब नई टैक्स व्यवस्था में ग्राहकों को 7 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल रही है.

50,000 रुपये तक मानक कटौती
इसके अलावा ग्राहकों को नई टैक्स व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहा है. इसे सरकार ने 2023 में नई कर व्यवस्था में बढ़ा दिया था।

सरकार 2023 में टैक्स स्लैब में बदलाव करेगी-


  • 3 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं
  • 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच 5 फीसदी
  • 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी
  • 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक पर 15 फीसदी
  • 12-15 लाख रुपये तक पर 20 फीसदी
  • 15 लाख रुपये पर 30 फीसदी

पुरानी कर व्यवस्था लोकप्रिय क्यों है?
देशभर में नई टैक्स व्यवस्था लागू होने से पहले पुरानी टैक्स व्यवस्था ही थी, जिसके तहत करदाताओं को एचआरए और एलटीए समेत 70 से ज्यादा टैक्स छूट मिलती थी, जिससे आपका इनकम टैक्स कम हो जाता था।

इन सभी छूटों का लाभ लेने वाले करदाताओं को कम टैक्स देना होगा। पुरानी कर व्यवस्था का सबसे लोकप्रिय खंड 80C है। 80C के तहत करदाताओं को 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स राहत मिलती है.

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