ITR Filing: ITR भरने का आज है आखिरी मौका, जाने अगर आज चूक गए तो क्या होगा?
Belated ITR Filing last date: यदि आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है या यदि रिटर्न फाइल में कोई अनियमितता है और आपको इसे सुधारने की आवश्यकता है, तो 31 दिसंबर इसके लिए आखिरी मौका है। रिटर्न दाखिल करने या उसमें संशोधन करने की 31 दिसंबर की समय सीमा समाप्त हो रही है।
ITR Filing: साल 2024 के वेलकम के लिए तैयारियां जोरो-शोरो से चल रही हैं. लोग नए साल की पार्टियों की तैयारियों में जुटे हुए हैं. अगर आप नए साल की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ मिनट का ब्रेक लेकर चेक कर लें कि आपने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है या नहीं या रिटर्न फाइल में कोई गलती हुई है या नहीं?
यदि आपने अभी तक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल या संशोधित नहीं किया है, तो बिना देर किए इसे तुरंत पूरा करें। अगर आज चूक गए तो नए साल में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
31 दिसंबर की समय सीमा
यदि आपने अभी तक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो कृपया सूचित करें कि अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा जुलाई को खत्म हो रही है आयकर विभाग लगातार लोगों को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर समय सीमा के बारे में सचेत कर रहा है।
लोगों से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने बिलेटेड/संशोधित आईटीआर दिसंबर तक दाखिल करने की अपील की जा रही है। ऐसे करदाताओं को एसएमएस संदेश भेजकर भी सूचित किया जा रहा है। अगर आपको आयकर विभाग से कोई संदेश मिला है तो बिना देर किए तुरंत अपना आईटीआर दाखिल करें।
अगर आज चूक गये तो क्या होगा?
आयकर नियमों के अनुसार, करदाताओं को हर साल आयकर का भुगतान करना आवश्यक है। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो आयकर विभाग आपको 31 जुलाई तक बिना किसी जुर्माने के रिटर्न दाखिल करने का मौका देता है।
यदि आप 31 जुलाई को चूक जाते हैं तो आपको एक आखिरी मौका दिया जाता है। लेकिन देरी के बदले आपको लेट फीस चुकानी होगी. बिल रिटर्न दाखिल करते समय आपको विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। 31 दिसंबर तक आप लेट फीस के साथ बिल रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
अगर आप भी 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस कर जाते हैं तो नए साल में आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग के अनुसार, आकलन वर्ष 2023-2 के लिए 80 मिलियन से अधिक करदाताओं ने आईटीआर दाखिल किया है
जो लोग आज की समय सीमा चूक गए उन्हें ITR-U दाखिल करना होगा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई करदाता वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिल किए गए आईटीआर दाखिल करने की 31 दिसंबर की समय सीमा से भी चूक जाता है, तो उन्हें अपना अद्यतन रिटर्न दाखिल करने का मौका मिलेगा।
हालाँकि, आपको इसके लिए जुर्माना देना होगा। ऐसे लोगों को अगले असेसमेंट ईयर में इसे पेनल्टी के साथ दाखिल करना होगा. वहीं, अगर आपने आईटीआर भर दिया है, लेकिन 31 दिसंबर तक गलतियों को सुधारने में असफल रहते हैं, तो भी आपके पास मौका होगा। आप अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.