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NPS Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम में हुआ बदलाव, जानें पेंशनधारकों को कैसे मिलेगा इससे जबरदस्त फायदा

NPS Rules: पीएफआरडीए की देखरेख में संचालित नेशनल पेंशन सिस्टम ने कर्मचारियों के लिए निकासी नियमों को आसान बनाने का फैसला किया था। यहां जानें बड़े बदलावों के बारे में.

NPS Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में नए नियम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए पैसा निकालना काफी आसान और फायदेमंद हो जाएगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) इन बदलावों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

पीएफआरडीए ने 27 अक्टूबर 2023 को जारी एक सर्कुलर में स्पष्ट किया था कि वह नियम 3 और नियम 4 में संशोधन करके तय समय के बाद पैसे निकालने के लिए सिस्टमेटिक एकमुश्त निकासी (SLW) शुरू करने जा रहा है।

इसके तहत एनपीएस खाताधारक पेंशन फंड में जमा राशि का 60 फीसदी तक निकाल सकेंगे. एसएलडब्ल्यू में आपको अपनी सुविधानुसार 75 वर्ष की आयु तक मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर पैसे निकालने की अनुमति होगी।

SLW क्या है
सरल शब्दों में कहें तो यह म्यूचुअल फंड के तहत मिलने वाले सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SLW) के समान है। एनपीएस के दायरे में आने वाले लोग अपने चुने हुए समय अंतराल के तहत पैसा निकाल सकेंगे।

इसके तहत, 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर आप अपने 40 प्रतिशत फंड में से जो भी विकल्प चुनेंगे, सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसकी आयु तक निरंतर भुगतान मिलता रहेगा। आप SLW के तहत शेष 60 प्रतिशत धनराशि एक बार में या व्यवस्थित रूप से निकाल सकेंगे।

एसएलडब्ल्यू की मदद से पेंशनभोगियों को पैसा मिलता रहेगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी एक निश्चित आय होगी और उन पर खर्चों का बोझ नहीं पड़ेगा। इस प्रक्रिया में आपको एक बार विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा।

एसएलडब्ल्यू से किसे फायदा होगा
जो लोग रिटायरमेंट के बाद भी एक निश्चित आय चाहते हैं उन्हें इस योजना से काफी फायदा होगा। इसका लाभ रिटायरमेंट पर लिया जा सकता है।

NPS कैसे काम करता है
एनपीएस भारत सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है, जो पीएफआरडीए की देखरेख में संचालित होता है। एनपीएस इक्विटी, सरकारी सिक्योरिटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड समेत कई जगहों पर पैसा निवेश करता है। इस तरह एनपीएस अपने रिटायरमेंट फंड को लगातार मजबूत कर रहा है।

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