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PPF Interest Rate: PPF, SSY और NPS खातों में 31 मार्च तक जमा करें पैसा, नहीं तो लग सकता है जुर्माना!

चालू वित्त वर्ष के लिए PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम राशि को जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। 2023 के बजट में सरकार ने कई नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बना दिया है।

PPF Interest Rate: अगर आप अपने पीपीएफ खाते (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) या नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के जरिए पैसा निवेश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, छोटी बचत योजनाओं के अनुसार आपको हर वित्तीय वर्ष में अपने खाते में एक न्यूनतम राशि जमा करनी होती है।

खाते को चालू रखने के लिए न्यूनतम शेष राशि आवश्यक है। यदि खाताधारक हर साल देय न्यूनतम राशि जमा करने में विफल रहता है, तो खाता फ्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा, खाताधारक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

चालू वित्त वर्ष के लिए PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम राशि को जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। 2023 के बजट में सरकार ने कई नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बना दिया है।

1 अप्रैल, 2023 से नई कर व्यवस्था के अनुसार आयकर स्लैब में भी बदलाव किया गया और एक वित्तीय वर्ष में मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई।

इसके अलावा, नई कर व्यवस्था मानक कटौती की भी पेशकश करती है। इसके तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.

न्यूनतम राशि जमा न करने पर जुर्माना लग सकता है
इस मामले में, आपने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने करों का भुगतान करने के लिए नई कर व्यवस्था का चयन किया होगा। ऐसे मामलों में, यदि आप पिछले वित्तीय वर्ष तक पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करते हुए छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर रहे थे, तो आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) और एनपीएस जैसी बचत प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि योजना में निवेश आवश्यक है।

अगर आप नई टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो भी आपको इन बचत योजनाओं में निवेश पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। दरअसल, न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर इन सभी खातों पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

पीपीएफ में कितना पैसा जमा करना जरूरी है?
पीपीएफ के नियम 2019 के अनुसार, हर वित्तीय वर्ष में PPF खाते में कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है. न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाएगा. पीपीएफ खाता निष्क्रिय होने पर लोन और निकासी की सुविधा नहीं मिलती है.

आप परिपक्वता से पहले निष्क्रिय खातों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। खाते के डिफॉल्ट होने पर 50 रुपये प्रति वर्ष का शुल्क लिया जाता है। डिफ़ॉल्ट शुल्क के अलावा, जमाकर्ता को प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपये की राशि भी जमा करनी होती है। इस खाते में आपको प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपये जमा करना आवश्यक है।

सुकन्या समृद्धि योजना
यह उन लोगों के लिए कर बचत निवेश विकल्प भी है जो बच्चों के लिए बचत करना चाहते हैं। SSY योजना के नियमों के अनुसार, खाताधारकों को हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना आवश्यक है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में खाते में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किए जाते हैं, तो सुकन्या खाता डिफॉल्ट खाता माना जाता है।

योजना के नियम किसी भी डिफ़ॉल्ट खाते को परिपक्वता से पहले किसी भी समय पुनर्जीवित करने की अनुमति देते हैं। खाते को पुनर्जीवित करने के लिए प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा।

एनपीएस
कुछ करदाता आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का निवेश करके कर बचाने के लिए एनपीएस खाता खोलते हैं। धारा 80सी के तहत 50,000 रुपये के निवेश को 1.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक करने की अनुमति है।

एनपीएस के नियमों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 1,000 रुपये जमा करना जरूरी है. लेकिन अगर आपका खाता निष्क्रिय है तो आप 500 रुपये जमा करके इसे सक्रिय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 1000 रुपये जमा करने होंगे.

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