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PPF Scheme News: PPF योजना के निवेशकों को लगा एक ओर झटका, सरकारी योजनाओं में नहीं मिलता ये लाभ!

Public Provident Fund Scheme: अगर आपने मोदी सरकार की इस योजना में निवेश किया है तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे।

PPF Scheme News: पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण खबर। अगर आपने मोदी सरकार की इस योजना में निवेश किया है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है।

पीपीएफ योजना में निवेश करने वाले निवेशक इस योजना की विशेषताओं के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम आपको इस योजना के बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाले है जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा।

पीपीएफ योजनाओं में निवेशकों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं इसलिए आपको अपना खाता खोलने से पहले उन सभी सुविधाओं के बारे में पता होना चाहिए। पीपीएफ में निवेशकों को 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है, लेकिन क्या लाभ नहीं मिलता है। आज जानें-

पीपीएफ योजना में नहीं मिलने वाली सुविधाएं
1. कई सरकारी योजनाएं आपको एक से अधिक खाते खोलने की अनुमति देती हैं। लेकिन पीपीएफ में एक व्यक्ति केवल एक ही खाता खुलवा सकता है. यदि कोई व्यक्ति 2 खाते खोलता है तो उसका दूसरा पीपीएफ खाता वैध नहीं माना जाता है।

2. आप अपने दोनों अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं. जब तक आपके दोनों खातों का विलय नहीं हो जाता, तब तक आपको उन खातों में जमा राशि पर ब्याज का लाभ भी नहीं मिलेगा।

3. सरकार आपको पीपीएफ खाते में नॉमिनी की सुविधा तो देती है, लेकिन इसमें ज्वाइंट अकाउंट खोलने की सुविधा नहीं मिलती है.

4. किसी भी खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को उस खाते में जमा राशि से पैसा निकालने का अधिकार है।

1.5 लाख का निवेश नहीं कर पाएंगे
PPF स्कीम में आप सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. अगर आप ज्यादा निवेश करना चाहते हैं तो आपको दूसरे विकल्प पर गौर करना होगा। यह योजना 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रदान करती है।

आप कितने वर्षों तक निवेश कर सकते हैं?
सरकारी नियमों के मुताबिक, पीपीएफ योजनाओं में 15 साल तक निवेश जरूरी है। अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी जारी रखना चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं. PPF के एक्सटेंशन के लिए आवेदन मैच्योरिटी से एक साल पहले करना होगा।

क्या मैं परिपक्वता से पहले पैसा निकाल सकता हूँ?
इस सरकारी योजना में अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हैं तो आप केवल 50 फीसदी रकम ही निकाल सकते हैं। शर्तों में से एक यह है कि खाता 6 साल से खुला होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप खाता खोलने के 6 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं।

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