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GST पर नया अपडेट, GST बिल ऑनलाइन अपलोड करने वालों को इनाम देने का ये नियम 1 नवंबर से बदल जाएंगा

GST News Update: जीएसटी को लेकर सरकार की ओर से नया अपडेट आया है. बड़े व्यवसायों को नवंबर से 30 दिनों के भीतर वस्तु एवं सेवा कर रसीदें पोर्टल पर 'अपलोड' करनी होंगी।

GST Invoices Upload: बड़ी बिजनेस कंपनियों के लिए जीएसटी (GST News) को लेकर नया अपडेट आया है. बड़े व्यवसायों को नवंबर से 30 दिनों के भीतर वस्तु एवं सेवा कर (GST) रसीदें पोर्टल पर ‘अपलोड’ करनी होंगी। यह प्रावधान 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू होगा।

एनआईसी ने दी जानकारी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), जो जीएसटी ई-रसीद पोर्टल संचालित करता है, ने एक परामर्श में निर्णय के बारे में जीएसटी प्राधिकरण को सूचित किया। तदनुसार, प्राधिकरण ने उसे जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर रसीद अपलोड करने के लिए कहा है।

नियम 1 नवंबर से प्रभावी होंगे
यह समय सीमा 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक सालाना टर्नओवर वाले करदाताओं पर लागू होगी। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2023 से लागू होगी.

सीबीआईसी सभी व्यवसायों पर लागू हो सकता है
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन के मामले में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) इसे आगे चलकर सभी जीएसटी कर देने वालों के लिए लागू कर सकता है।

मेरा बिल, मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर को लॉन्च हुई
केंद्र सरकार ने सितंबर से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है योजना के तहत सरकार हर महीने 800 लोगों का चयन करेगी. ये वो 800 लोग होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल ऑनलाइन अपलोड करेंगे.

इन 800 लोगों मे सभी को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. 10 लोगों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 10 लाख रुपये तक की रकम दी जाएगी. योजना के तहत तिमाही आधार पर 1 करोड़ रुपये का बंपर पुरस्कार निकाला जाएगा. इनाम दो लोगों को दिया जाएगा.

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