Satyendra Jain:सुप्रीम कोर्ट ने दी सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत, स्वास्थ्य कारणों के आधार पर मिली अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ जमानत दी जाएगी।

Satyendra Jain:ईडी जमानत याचिका का विरोध करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी को नोटिस जारी किया था।
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आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आप नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ जमानत दी जाएगी।
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सत्येंद्र जैन को 10 जुलाई तक अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा गया है इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी को नोटिस जारी किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सत्येंद्र जैन ने 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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गुरुवार 25 मई की सुबह आप नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर गए थे. उन्हें सुबह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर करीब 12 बजे हालत बिगड़ने पर उन्हें लोक नारायण जय प्रकाश अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन से इलाज से जुड़े दस्तावेज भी पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन बाहर रहकर किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। वह बिना कोर्ट की अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। जमानत के दौरान दिए जा रहे किसी भी उपचार का दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।




































