Haryana

Land Revenue Amendment Bill : हरियाणा में संयुक्त खाते की जमीन का बंटवारा करना अब होगा आसान, सैनी सरकार ने लागू किया यह नया नियम

हरियाणा भू-राजस्व विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पारित हो गया ।

Land Revenue Amendment Bill : हरियाणा के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है । हरियाणा में संयुक्त खाते की जमीन का बंटवारा अब पति-पत्नी के साथ ही रक्त संबंधियों में भी हो सकेगा । हरियाणा भू-राजस्व विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पारित हो गया । राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने विधेयक सदन में पेश किया और दावा किया कि नए कानून से राज्य के 14 से 15 लाख किसानों को राहत मिलेगी ।

Land Revenue Amendment Bill : हरियाणा में संयुक्त खाते की जमीन का बंटवारा करना अब होगा आसान, सैनी सरकार ने लागू किया यह नया नियम

उल्लेखनीय है कि सहायक कलेक्टरों और तहसीलदारों की अदालतों में साझा भूमि विवादों के एक लाख से अधिक मामले लंबित हैं । पूर्व सीएम मनोहर लाल की सरकार में संयुक्त मालिकों के बीच आम जमीन को विभाजित करने के लिए कानून में धारा 111-ए जोड़ी गई थी, लेकिन रक्त संबंधियों और जीवन-साथी को इससे बाहर रखा गया था । Land Revenue Amendment Bill

इससे संयुक्त हिस्सेदारी के मामलों में रक्त संबंधी सह-स्वामियों के बीच भी मुकदमेबाजी की स्थिति पैदा हो रही है । ऐसे मामलों में राहत के लिए नियमों में एक नई धारा जोड़ी गई है, जहां रक्त संबंधी सह-स्वामी संयुक्त भूमि में हिस्सा मांगता है । यह धारा पति-पत्नी को छोड़कर सभी पर लागू होगी, भले ही साझा भूमि के मालिक आपस में रक्त संबंधी हों या नहीं । Land Revenue Amendment Bill

अधिनियम की धारा 114 के अनुसार, राजस्व अधिकारी यह पता लगाएगा कि क्या कोई अन्य सह-स्वामी भूमि का अपना हिस्सा विभाजित करना चाहता है । यदि ऐसा होगा तो उन्हें भी विभाजन के लिए आवेदकों में शामिल किया जाएगा ।

नए कानून के अनुसार, पति-पत्नी को छोड़कर सभी संयुक्त भूमि मालिकों को, चाहे वे रक्त संबंधी हों या नहीं, संबंधित सहायक कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस जारी होने की तिथि से छह महीने के भीतर विभाजन त्यागपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

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यदि सभी संयुक्त भूस्वामियों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर पारस्परिक सहमति से भूमि विभाजन समझौता प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो राजस्व अधिकारी अतिरिक्त छह माह का समय दे सकता है । Land Revenue Amendment Bill

यदि सभी संयुक्त भूस्वामियों की आपसी सहमति से भूमि के विभाजन के लिए समझौता प्रस्तुत किया जाता है, तो संशोधित अधिनियम की धारा 111-ए (3) के तहत भूमि का विभाजन धारा 123 के प्रावधानों के तहत कर दिया जाएगा ।

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