Old Age Pension Scheme Haryana : हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए ऐसे करे आवेदन, जानिए बुढ़ापा पेंशन के लिए किन-किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।

Old Age Pension Scheme Haryana : हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । यह योजना बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए बनाई गई है ।
Old Age Pension Scheme Haryana
इसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ₹2750 मासिक पेंशन दी जाती है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है । सरकार यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है ।
वृद्धावस्था पेंशन का मुख्य उद्देश्य Old Age Pension Scheme Haryana
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है । सरकार इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर इसमें संशोधन भी करती रहती है ताकि अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ उठा सकें ।
आवश्यक पात्रता एवं दस्तावेज Old Age Pension Scheme Haryana
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले, लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
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लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में पंजीकृत होना चाहिए। योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट आकार का फोटो और जन्म तिथि प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेजों में से हैं।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी सरल हरियाणा पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन पत्र भरने के लिए निकटतम सीएससी केंद्र या ब्लॉक विकास कार्यालय में जा सकते हैं। आवेदन की जांच और स्वीकृति के बाद पात्र लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।