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Pan -Aadhar Card Link:पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का सबसे आसान तरीका जानिए केसे करे

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। 30 जून 2023 से सभी पैन कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं निष्क्रिय हो जाएंगे।

Pan -Aadhar Card Link:आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। 30 जून 2023 से सभी पैन कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं निष्क्रिय हो जाएंगे। 30 जून 2023 से पहले आपको अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करना होगा।

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हाल ही में आयकर विभाग ने एक ट्वीट जारी कर सभी को चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों को कई अन्य संबंधित गतिविधियों जैसे ऋण लेने, क्रेडिट कार्ड और कई अन्य बैंकिंग गतिविधियों में कठिनाई होगी। इसलिए जरूरी है कि आधार को पैन कार्ड से समय से लिंक किया जाए।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग समय-समय पर आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीख जारी और बढ़ाता रहा है लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसा नहीं कर रहे थे. अब आयकर विभाग ने कड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि बिना आधार से जुड़े पैन कार्ड अब अमान्य हो जाएंगे.

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ध्यान दें कि आधार और पैन तभी लिंक होंगे, जब आपके सभी दस्तावेजों की सारी जानकारी एक-दूसरे से मेल खाएगी। अगर आपके नाम में  गलतियां हैं, तो आपका पैन आधार के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। आप इसे यूआईडीएआई की वेबसाइट या एनएसडीएल पैन के पोर्टल के जरिए बदल सकते हैं।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के तरीके 
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा
यहां यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि सीबीडीटी आदेश संख्या सीबीडीटी परिपत्र एफ.सं. 370142/14/22-टीपीएल दिनांक 30 मार्च 2022 को, जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड जारी किए गए थे, उन्हें 31 मार्च तक अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से जोड़ना चाहिए था जो करदाता 30 जून, 2022 तक ऐसा करने में विफल रहे, उन्हें 500 रुपये के शुल्क के साथ ऐसा करने से छूट दी गई और जो लोग इस तिथि तक ऐसा करने में विफल रहे, उन्हें अब 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। .

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पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का सबसे आसान तरीका 

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का सबसे आसान तरीका आयकर विभाग की वेबसाइट पर है। सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग साइट पर जाएं। www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यहां बाईं ओर तालिका में त्वरित लिंक दिए गए हैं। इसमें जाकर लिंक बेस पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा।

इस पेज पर आपको दो नंबर यानी अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालना होगा। फिर आपको नीचे दायीं तरफ Validate का बटन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका नाम, जन्म तिथि और पता आदि सभी मेल खाते हैं तो वह आपको ओटीपी के जरिए लिंक का विकल्प देगा।

जिसके बाद किया जाएगा। और अगर किसी तरह से डाटा मैच नहीं होता है तो एक कार्ड में करेक्शन करना होगा जिसके बाद वही प्रक्रिया पूरी करनी होगी और पैन को आधार से लिंक कर दिया जाएगा.

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फोन से SMS भेजकर आधार को पैन से लिंक करना

आपको संदेश को एक प्रारूप में लिखना होगा
यूआईडीपीएएन <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर>
इन एसएमएस को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेजें
यदि आपका आधार नंबर 917654321012 है और आपका पैन AB2CDE1234 है, तो आपको UIDPAN 917654321012 AB2CDE1234F टाइप करना होगा और इस संदेश को 567678 पर भेजना होगा

 

 

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