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Railway New Rule: रेलवे ने बनाए नए नियम, इस समय टीटीई चेक नहीं कर सकता आपका टिकट,

भारतीय रेलवे में आपने कई बार यात्रा की होगी. कभी-कभी आपकी यात्रा घंटों लंबी होगी, जिसमें आपको आरक्षित टिकट पर ट्रेन में रात बितानी पड़ेगी

Railway New Rule: अगर कोई टीटीई रात में ट्रेन में सोते समय आपको जगाकर आपका टिकट चेक करता है तो अगली बार आप उसे टोक सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

भारतीय रेलवे में आपने कई बार यात्रा की होगी. कभी-कभी आपकी यात्रा घंटों लंबी होगी, जिसमें आपको आरक्षित टिकट पर ट्रेन में रात बितानी पड़ेगी। अगर कोई टीटीई आपको जगाकर टिकट चेक करने लगे तो अगली बार आप उसे टोक सकते हैं।

दरअसल, रात 10 बजे के बाद चलती ट्रेन में टीटीई को टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है. हालाँकि, विशेष परिस्थिति में टीटीई टिकट की जाँच कर सकता है।

सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक टिकट चेकिंग कर सकते है
भारतीय रेलवे द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक, कोई भी टीटीई चलती ट्रेन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही टिकट और आईडी चेक कर सकता है। रात 10 बजे के बाद टीटीई आपको टिकट चेक करने के लिए नहीं जगा सकता.

ऐसे में रात को टिकट जरूर दिखाएं
हालाँकि, रेलवे के नियम केवल दिन के दौरान अपनी यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक टिकट जाँच का प्रावधान करते हैं। अगर आप रात 10 बजे के बाद ट्रेन में यात्रा शुरू कर सकते हैं तो टीटीई को आपकी सीट पर आकर टिकट चेक करने का अधिकार है. टीटीई आपको जगा भी सकता है.

टीटीई और टीसी में भी अंतर होता है
रेलवे स्टेशन पर काला कोट पहनने वाला हर रेलवे कर्मचारी टीटीई नहीं है। इनमें से कई टीसी भी हैं. क्या आप टीटीई और टीसी के बीच अंतर जानते हैं? आइए हम आपको बताते हैं. दरअसल, टिकट चेक करने की जिम्मेदारी टीटीई और टीसी दोनों की होती है।

फिर भी दोनों में अंतर है. टीटीई या टिकट चेकिंग एग्जामिनर का काम चलती ट्रेन के अंदर टिकट और आईडी की जांच करना और साथ ही बिना टिकट वाले लोगों से जुर्माना वसूलना है। वे किसी भी ट्रेन में खाली आरक्षित सीट किसी अन्य यात्री को भी आवंटित कर सकते हैं।

इसी तरह टीसी या टिकट कलेक्टर का काम टिकट चेक करना है, लेकिन टीसी रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर पर टिकट चेक कर सकते हैं।

आप आमतौर पर टीसी को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के निकास द्वार पर या दो प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाले पुल पर टिकट चेक करते हुए देखेंगे। उन्हें बिना टिकट यात्रियों से जुर्माना वसूलने का भी अधिकार है। टीटीई और टीसी दोनों की नियुक्ति रेलवे के वाणिज्य विभाग द्वारा की जाती है।

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