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RBI Imposes Penalty: RBI की बैंकों पर बड़ी कार्रवाई, SBI के बाद इन 3 बैंकों पर लगाया जुर्माना; जाने ग्राहकों पर क्या होगा इसका असर?

RBI Penalty on Saraswat Co-Operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और जारी निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर 23 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

RBI Imposes Penalty: भारतीय रिज़र्व बैंक नियामक अनुपालन में कमियों के लिए समय-समय पर बैंकों पर जुर्माना लगाता है। हाल के दिनों में सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज एसबीआई और इंडियन बैंक पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाने के बाद आरबीआई ने तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

इस बार आरबीआई ने सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेसिन कैथोलिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है।

सारस्वत सहकारी बैंक पर 23 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और RBI द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर 23 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने कहा कि सरस्वती सहकारी बैंक ने बीआर अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत जारी आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन किया है। जब उधारकर्ता कंपनी को स्वीकृत ऋण सुविधा का नवीनीकरण किया गया, तो बैंक का एक निदेशक उधारकर्ता कंपनी में स्वतंत्र निदेशक का पद संभाल रहा था।

इन दोनों बैंकों पर जुर्माना भी लगाया गया
इसके अलावा, धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए महाराष्ट्र में वसई स्थिति बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 25 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।

बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक को उसके स्वामित्व वाले एक निदेशक/फर्म को कई असुरक्षित ऋण देने का दोषी पाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘जमा पर ब्याज दर’ पर RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट पर 13 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

एसबीआई पर जुर्माना लगाया गया
आरबीआई ने कहा कि राजकोट सिविक कोऑपरेटिव बैंक रविवार/छुट्टियों या गैर-व्यावसायिक कार्य दिवसों पर परिपक्व होने वाली एफडी पर पुनर्भुगतान के समय ब्याज का भुगतान नहीं कर सकता है।

कुछ दिन पहले आरबीआई ने एसबीआई और इंडियन बैंक समेत तीन सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था. आरबीआई ने एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपये, इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) अनुपालन न करने पर समय-समय पर बैंकों पर जुर्माना लगाता है। हालांकि, इसका असर बैंक के खाताधारकों पर नहीं पड़ता है. बैंक खाताधारकों द्वारा नकदी निकालने या जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।

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