Property Purchase Limit: सरकार द्वारा जमीन खरीदने पर लगाई गई सीमा, एक व्यक्ति अब ईतनी जमीन खरीद सकता है
भारत में लोगों को हमेशा जीवन में कुछ कमाने और अपने प्रियजनों के लिए जमीन खरीदने की आदत रही है।

Property Purchase Limit: भारत में लोगों को हमेशा जीवन में कुछ कमाने और अपने प्रियजनों के लिए जमीन खरीदने की आदत रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है। अधिकांश राज्यों में जमीन खरीदने की सीमा है।
भारत में लोगों को हमेशा से ही बचत करने की आदत रही है। हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ बनाकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचता है। जब निवेश की बात आती है तो सोने का क्रेज हमेशा से रहा है।
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सोने के अलावा लोग संपत्ति बनाने में भी उतने ही आश्वस्त हैं। ज़मीन चाहे कोई भी हो, समय के साथ उसकी क़ीमत बढ़ती ही जाती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कृषि भूमि केवल एक सीमा तक ही खरीदी जा सकती है? ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जितनी चाहे उतनी जमीन खरीद सकता है। हालाँकि, भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करती है और पूरे देश में सभी के लिए एक जैसा कानून नहीं है।
इसके लिए राज्यों के अलग-अलग नियम हैं. अधिकांश राज्यों में इस पर सीमाएं हैं। हालाँकि, गैर-कृषि योग्य भूमि के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है। उदाहरण के लिए, हरियाणा में आप कितनी भी गैर-कृषि योग्य भूमि खरीद सकते हैं। बहरहाल, हम आपको यहां कृषि योग्य भूमि के बारे में बताएंगे।
अधिकतम सीमा अलग अलग है
भारत में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद अनेक परिवर्तन किये गये। कुछ परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर किये गये जबकि कुछ परिवर्तन राज्यों को सौंप दिये गये।
इसलिए, भूमि खरीद की अधिकतम सीमा भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। इसके अलावा, राज्य यह भी तय करता है कि कृषि भूमि कौन खरीद सकता है।
कुछ राज्य और भूमि खरीद सीमाएँ
केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत, एक अविवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। वहीं 5 सदस्यों का एक परिवार 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है.
महाराष्ट्र में कृषि योग्य भूमि केवल वही लोग खरीदेंगे जो पहले से ही खेती कर रहे हैं। अधिकतम सीमा 54 एकड़ है. पश्चिम बंगाल में अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है।
हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है. कर्नाटक में आप 54 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं और यहां भी महाराष्ट्र जैसा ही नियम लागू होता है। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि योग्य भूमि खरीद सकता है।
बिहार में केवल 15 एकड़ तक खेती योग्य या गैर खेती योग्य जमीन ही खरीदी जा सकती है। गुजरात में कृषि भूमि केवल उस पेशे से जुड़े लोग ही खरीद सकते हैं।
ये लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकते
एनआरआई या विदेशी नागरिक भारत में कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकते। वह फार्म हाउस या जमीन का टुकड़ा भी नहीं खरीद सकता। हालाँकि, अगर वह उन्हें विरासत में मिला है, तो वह चाहे तो उन्हें ज़मीन दे सकता है।