Haryana

Haryana News : हरियाणा सरकार को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने भर्ती में बोनस अंक वाली अधिसूचना की रद्द

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया ।

Haryana News : हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है । हरियाणा में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया ।

Haryana News

जिसमें सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 से 10 अंक दिए जाने का प्रावधान था । इस अधिसूचना को मोनिका रमन सहित अन्य उम्मीदवारों ने चुनौती दी थी ।

अदालत ने आदेश दिया कि जिन भर्तियों में ये अंक दिए गए थे, उन्हें अब नए सिरे से मेरिट के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए । इस प्रक्रिया को 4 महीने में पूरा करने को कहा गया है ।

यह भी पढ़े : Land Revenue Amendment Bill : हरियाणा में संयुक्त खाते की जमीन का बंटवारा करना अब होगा आसान, सैनी सरकार ने लागू किया यह नया नियम

यह फैसला न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई मेहता की पीठ ने सुनाया । गौरतलब है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल की सरकार ने बोनस अंक देने का फैसला किया था । यह निर्णय 2021 से लागू किया गया ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button