Haryana Electricity Bills : हरियाणा के इन 5 जिलों में बिजली उपभोक्ताओं के लिए Good News, अब दूर होंगी बिजली संबंधी शिकायतें
पावर कारपोरेशन के प्रवक्ता के अनुसार उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम विनियम 2.8.2 के अंतर्गत एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों की सुनवाई करेगा ।

Haryana Electricity Bills : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और सुचारु बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है । निगम विद्युत संबंधी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए उपभोक्ता संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है ।
Haryana Electricity Bills
विद्युत निगम उपभोक्ताओं की शिकायतों के जल्दी निवारण के लिए निरन्तर प्रयासरत है तथा इस दिशा में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का प्रभावी संचालन किया जा रहा है । Haryana Electricity Bills
पावर कारपोरेशन के प्रवक्ता के अनुसार उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम विनियम 2.8.2 के अंतर्गत एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों की सुनवाई करेगा ।
यह मंच बिजली उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी और पारदर्शी मंच प्रदान करता है, जहां वे अपनी बिलिंग, दरें, मीटर सुरक्षा, दोषपूर्ण मीटर, वोल्टेज संबंधी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों का समाधान पा सकते हैं ।
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रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए 20 फरवरी को रोहतक में विशेष सुनवाई होगी । सुनवाई में बिजली बिलों की गलत गणना, मीटर रीडिंग में त्रुटि, अधिभार, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और अन्य तकनीकी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी । Haryana Electricity Bills
बिजली निगम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने और समाधान प्रदान करने का भी प्रयास कर रहा है । उपभोक्ता ऑनलाइन पोर्टल या टोल-फ्री नंबरों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं तथा उनके समाधान की स्थिति पर नजर बनाए रख सकते हैं ।