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Haryana Pension Yojana : हरियाणा में असहाय बच्चों के लिए Good News, हरियाणा सरकार असहाय बच्चों को हर महीने देगी पेंशन

जिन बच्चों की आयु 21 साल से कम है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1,850 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी ।

Haryana Pension Yojana : हरियाणा सरकार ने असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की है । जिन बच्चों की आयु 21 साल से कम है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1,850 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी । इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो किसी भी कारण से अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हो गए हैं ।

Haryana Pension Yojana

जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निराश्रित होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा राज्य में पांच साल या उससे अधिक का निवास प्रमाण पत्र (फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि), परिवार पहचान पत्र जरूरी है ।

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यदि आपके पास उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आप हरियाणा में पांच वर्ष तक निवास करने का शपथ पत्र भी दे सकते हैं ।
यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा । Haryana Pension Yojana

हरियाणा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें
इच्छुक पात्र अभ्यर्थी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं । आवेदन के समय सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां जमा करानी पड़ेगी । Haryana Pension Yojana

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